सूरजपुर जिले में नशे के इंजेक्शन के साथ आरोपी को पकङा, आरोपी को हुई 10 साल की सश्रम कैद :
छत्तीसगढ़: यह मामला 30 अप्रैल 2024 का है, जब बसदेई चौकी पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम शिवनंदनपुर निवासी एक युवक नशीले इंजेक्शन के साथ घूम रहा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संजय कुमार कुशवाहा को मोटरसाइकिल सहित पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 30 नग एविल इंजेक्शन और 40 नग रिचोफिन इंजेक्शन बरामद किए गए। पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर, एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सूरजपुर का बड़ा फैसला:
सूरजपुर विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) सूरजपुर की अदालत ने नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय कुमार कुशवाहा को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को माननीय न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह की अदालत द्वारा सुनाया गया।
एएसआई मानिकदास द्वारा की गई,जांच:
इस मामले की जांच एएसआई मानिकदास द्वारा की गई थी, जिन्होंने ठोस सबूत जुटाए और कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट, और अन्य ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत का संदेश – नशे के सौदागरों को नहीं बख्शा जाएगा:
इस ऐतिहासिक फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय युवाओं को नशे के दलदल से बचाने और क्षेत्र में फैल रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सूरजपुर, छत्तीसगढ़
रिपोर्टर – शशी रंजन सिंह